
प्रेशर कुकर घोटाले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, घोटाले की न्यायिक जांच की मांग | फाइल फोटो
मुंबई: फ्री प्रेस जर्नल द्वारा करोड़ों रुपये के ‘प्रेशर कुकर घोटाले’ को उजागर करने के बाद, यह मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय पहुंच गया है, जहां अधिवक्ता निखिल कांबले ने प्रेशर कुकरों की खरीद और वितरण को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की है।
बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकारियों और विधायक दिलीप लांडे पर सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग कर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए याचिका में न्यायिक जांच के साथ-साथ सार्वजनिक धन के नुकसान की भरपाई की मांग की गई है।
13 अगस्त को फ्री प्रेस जर्नल ने कथित प्रेशर कुकर घोटाले को उजागर किया था, जिसमें बीएमसी ने कथित तौर पर 12.50 करोड़ रुपये की लागत से 50,000 कुकर खरीदे थे, जो बाजार मूल्य से चार गुना अधिक था।
विधायक दिलीप लांडे | फाइल फोटो
यह अभियान दरअसल एल वार्ड में रहने वाले वंचितों के लिए नगरपालिका की सामाजिक कल्याण योजना का हिस्सा था। हालांकि, बीएमसी ने इन्हें चंदीवली के विधायक दिलीप लांडे से वितरित करवाया और कई कार्यक्रमों के माध्यम से, कुकरों पर अपना नाम उकेरकर इस पहल को अपना बताया।
वकील निखिल कांबले फाइल फोटो
अधिवक्ता निखिल कांबले ने मामले की जांच के लिए बीएमसी और मुंबई पुलिस को शिकायत लिखी थी। हालांकि बीएमसी इस मामले की जांच करने में विफल रही, लेकिन एल वार्ड के सहायक नगर आयुक्त द्वारा जांच में सहयोग न करने के बाद पुलिस जांच में भी बाधा उत्पन्न हुई। कांबले ने एक जनहित याचिका के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें प्रेशर कुकर की खरीद और वितरण को अवैध बताया गया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि लांडे कथित अपराध में मुख्य साजिशकर्ता है, जिसने वस्तुओं पर अपना नाम उकेरने के बाद उसे वितरित करने के इरादे से सार्वजनिक संपत्ति को अवैध रूप से अपने पास रखा। याचिकाकर्ता ने कहा, “यह कृत्य गलत धारणा बनाने के लिए किया गया है कि उक्त संपत्ति बीएमसी की नहीं बल्कि उसकी है। सार्वजनिक संसाधनों का यह घोर दुरुपयोग न केवल स्थापित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, बल्कि सरकारी योजनाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के संवैधानिक जनादेश का भी उल्लंघन करता है।”
AMC Dhanaji Hirlekar | File Photo
याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह साकी नाका पुलिस को एएमसी धनजी हिरलेकर और विधायक लांडे के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दे तथा कथित प्रेशर कुकर घोटाले की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से न्यायिक जांच का आदेश भी दे।
याचिका में अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह हिर्लेकर और लांडे से राज्य के खजाने को बढ़ा-चढ़ाकर खरीद मूल्य दिए जाने तथा निजी और राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्ति के गलत तरीके से दुरुपयोग किए जाने के कारण हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई करने का आदेश दे।
याचिका में अदालत से बीएमसी और विधायक को इस योजना के तहत प्रेशर कुकर पाने वाले लाभार्थियों का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में धनजी हिरलेकर द्वारा शुरू की गई सभी निविदाओं और खरीद प्रक्रियाओं का गहन ऑडिट करने और किसी भी भ्रष्ट आचरण या खरीद कानूनों के उल्लंघन में शामिल होने पर उचित कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है।

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