दिल्ली HC ने सेंट स्टीफंस कॉलेज में ईसाई कोटा के तहत 18 छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी

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एएनआई फोटो | दिल्ली HC ने सेंट स्टीफंस कॉलेज में ईसाई कोटा के तहत 18 छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को 19 में से 18 छात्रों को स्नातक कार्यक्रम के लिए अल्पसंख्यक ईसाई कोटा के तहत सेंट स्टीफंस कॉलेज में प्रवेश पाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ये छात्र कल से कक्षाओं में भाग लेना शुरू कर सकते हैं.
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सेंट स्टीफंस कॉलेज के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उसके स्नातक कार्यक्रमों में ईसाई उम्मीदवारों को प्रवेश मिल गया। हालाँकि, यह पाया गया कि एक छात्र ने 5% आवंटन सीमा को पार कर लिया।
पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 30(1), जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है, पूर्ण अधिकार नहीं है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को भी सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए।
अदालत ने कहा कि सेंट स्टीफंस कॉलेज संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित नियमों पर अप्रतिबंधित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता रोमी चाको ने अधिवक्ता कार्तिक वेणु और अक्षत सिंह के साथ सेंट स्टीफंस कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया। दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से वकील मोहिंदर जेएस रूपल और हार्दिक रूपल पेश हुए। मामले में छात्रों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अनुप कुमार, नेहा जयसवाल और श्रुति सिंह ने किया.
सेंट स्टीफंस कॉलेज ने हाल ही में एक याचिका के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ईसाई अल्पसंख्यक कोटा के तहत 19 उम्मीदवारों के प्रवेश को मंजूरी देने में विफल रहा है।
कॉलेज ने कहा कि उसने विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया है और 24 अगस्त को आरक्षित सीटों के लिए चयनित उम्मीदवारों की अपनी सूची जमा कर दी है, लेकिन अभी तक प्रवेश की पुष्टि नहीं हुई है।
सेंट स्टीफंस कॉलेज ने स्नातक पाठ्यक्रमों में ईसाई अल्पसंख्यक छात्रों को प्रवेश नहीं देने के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती दी थी


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