मकान मालिक के बेटे को बाथरूम और बेडरूम में बल्बों में छिपे जासूसी कैमरों से महिला किरायेदार का वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया

मकान-मालिक-के-बेटे-को-बाथरूम-और-बेडरूम-में-बल्बों मकान मालिक के बेटे को बाथरूम और बेडरूम में बल्बों में छिपे जासूसी कैमरों से महिला किरायेदार का वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया


दिल्ली के शकरपुर में एक 30 वर्षीय व्यक्ति को एक महिला किराएदार के बाथरूम और बेडरूम में जासूसी कैमरे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान करण के रूप में हुई है, जो महिला के मकान मालिक का बेटा है और उसी इमारत की दूसरी मंजिल पर रहता है।

पीड़िता सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही है और किराए के मकान में अकेली रहती है।

रिपोर्ट के अनुसार, उसे अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर असामान्य गतिविधि देखने के बाद संदेह हुआ, जहाँ उसने पाया कि उसके अकाउंट से एक अपरिचित लैपटॉप जुड़ा हुआ है। सभी डिवाइस से लॉग आउट करने के बाद, उसे निगरानी किए जाने की चिंता हुई और उसने अपने अपार्टमेंट में छिपे हुए डिवाइस की तलाश शुरू कर दी।

महिला को छिपा हुआ कैमरा मिला, पुलिस को बुलाया

अपने अपार्टमेंट का निरीक्षण करते समय, उसे अपने बाथरूम के बल्ब होल्डर के अंदर एक छिपा हुआ कैमरा मिला। घबराकर उसने तुरंत पुलिस को बुलाया, जिसने अपार्टमेंट की गहन तलाशी ली और बेडरूम के बल्ब होल्डर में एक और छिपा हुआ कैमरा पाया।

महिला ने पुलिस को बताया कि वह अक्सर यात्रा के दौरान अपनी चाबियां करण के पास छोड़ जाती थी, जैसा कि उसने तीन महीने पहले उत्तर प्रदेश में अपने गृहनगर की यात्रा के दौरान किया था।

आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है

पूछताछ के दौरान करण ने स्वीकार किया कि उसने कैमरे लगाने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाया था।

उन्होंने स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार से तीन जासूसी कैमरे खरीदे थे, जिनमें से एक उन्होंने बेडरूम में और दूसरा बाथरूम में लगाया था।

कैमरे इंटरनेट से जुड़े नहीं थे, इसलिए फुटेज मेमोरी कार्ड पर स्टोर हो जाती थी। रिकॉर्डिंग वापस पाने के लिए करण अक्सर बिजली की मरम्मत के बहाने अपार्टमेंट की चाबियाँ मांगता था।

पुलिस ने करण से जासूसी कैमरा और दो लैपटॉप जब्त किए

जांच के दौरान पुलिस ने करण से एक जासूसी कैमरा और दो लैपटॉप जब्त किए, जिनका इस्तेमाल उसने वीडियो स्टोर करने के लिए किया था।

विकलांग करण पर भारतीय न्याय संहिता के तहत संबंधित धाराएं लगाई गई हैं, जिसके तहत न्यूनतम एक वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है।

पुलिस ने बताया है कि आगे की जांच जारी है।




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