
नई दिल्ली, 10 जुलाई (केएनएन) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) के तहत यूनाइटेड किंगडम से यात्री कारों और माल वाहनों पर रियायती आयात शुल्क का लाभ उठाने के लिए आयातकों के लिए टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिसूचित की है, जो 15 जुलाई को लागू होगी।
डीजीएफटी ने भारत-यूके सीईटीए के तहत टीआरक्यू प्रक्रिया को अधिसूचित किया
समझौते के तहत, भारत कोटा सीमा के अधीन, चरणबद्ध अवधि में यूके से निर्दिष्ट ऑटोमोटिव आयात पर सीमा शुल्क को 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर देगा।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, डीजीएफटी ने कहा कि केवल मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) और उनके अधिकृत डीलर या चैनल भागीदार ही टीआरक्यू आवंटन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
आवेदकों को कोटा वर्ष के दौरान आपूर्ति किए जाने वाले वाहनों की मात्रा निर्दिष्ट करते हुए यूके स्थित ओईएम द्वारा जारी एक पूर्व-खरीद समझौता प्रस्तुत करना होगा। आयातकों को सीमा शुल्क निकासी के समय नामित यूके अधिकारियों द्वारा जारी उत्पत्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
कोटा वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलेगा, और टीआरक्यू प्रमाणपत्र 12 महीने तक या कैलेंडर वर्ष के अंत तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। वार्षिक कोटा सीमा समाप्त होने पर डीजीएफटी प्रमाणपत्र जारी करना बंद कर देगा।
पारंपरिक वाहनों के लिए चरणबद्ध शुल्क में कटौती
सीईटीए के तहत, भारत समझौते के पहले 15 वर्षों में रियायती शुल्क पर यूके से 3.78 लाख पारंपरिक-इंजन यात्री कारों के आयात की अनुमति देने पर सहमत हुआ है। पहले वर्ष में, विभिन्न इंजन श्रेणियों में कुल 20,000 यात्री कारें कम आयात शुल्क के लिए पात्र होंगी।
बड़े इंजन वाले वाहनों पर सीमा शुल्क 110 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जबकि मध्यम आकार और बड़े पैमाने पर बाजार वाले पारंपरिक वाहनों पर शुल्क 66 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
पारंपरिक इंजन वाली यात्री कारों का वार्षिक कोटा पांचवें वर्ष तक धीरे-धीरे बढ़कर 37,000 यूनिट हो जाएगा, जिसके बाद सीमा शुल्क 10 प्रतिशत पर स्थिर हो जाएगा।
ईवी के लिए कोई प्रारंभिक रियायतें नहीं
भारत ने समझौते के पहले पांच वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड या हाइड्रोजन से चलने वाले यात्री वाहनों के लिए टैरिफ रियायतों की पेशकश नहीं की है।
छठे वर्ष से, कम शुल्क के साथ सीमित कोटा GBP 40,000 से अधिक कीमत वाले प्रीमियम इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन वाहनों पर लागू होगा, जबकि घरेलू जन-बाजार ईवी खंड रियायत के दायरे से बाहर रहेगा।
डीजीएफटी ने कोटा प्रणाली के तहत लाभ उठाने वाले आयातकों को जहां भी संभव हो कम सीमा शुल्क का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की सलाह दी।
(केएनएन ब्यूरो)

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