सरकार ने 2-एथिल हेक्सानॉल आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क जून 2026 तक बढ़ाया


नई दिल्ली, 27 दिसंबर (केएनएन) वित्त मंत्रालय ने घरेलू निर्माताओं को अनुचित मूल्य वाले आयात से बचाने के लिए यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पन्न होने वाले 2-एथिल हेक्सानॉल के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क 26 जून, 2026 तक बढ़ा दिया है।

विस्तार को 2021 की पिछली अधिसूचना में संशोधन करते हुए 25 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित किया गया था। अमेरिका से आयात के लिए शुल्क 29.61 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक जारी रहेगा, अन्य संबद्ध देशों पर कम आधार दरें लागू होंगी।

डीजीटीआर समीक्षा और उद्योग प्रभाव
यह निर्णय व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के एक आवेदन के बाद शुरू की गई निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्ष के बाद लिया गया है।

डीजीटीआर ने नोट किया कि जहां घरेलू उद्योग ने 2018-19 तक उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि देखी, वहीं अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक जांच की अवधि के दौरान प्रदर्शन में गिरावट आई।

विस्तार का कानूनी आधार
समीक्षा 9 सितंबर, 2025 की एक अधिसूचना के माध्यम से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए(5) के साथ पठित एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के नियम 23 के तहत शुरू की गई थी।

अपने निष्कर्षों के आधार पर, डीजीटीआर ने डंपिंग प्रथाओं का मुकाबला करने और घरेलू निर्माताओं को चोट से बचाने के लिए शुल्क जारी रखने की सिफारिश की।

(केएनएन ब्यूरो)



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