सरकार ने कंपनी अनुपालन सुविधा योजना को 15 दिन और बढ़ाकर 15 सितंबर, 2026 तक कर दिया है


नई दिल्ली, 1 सितंबर (केएनएन) केंद्र ने कंपनी अनुपालन सुविधा योजना, 2026 (सीसीएफएस-2026) को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है, जिससे कंपनियों को लंबित वैधानिक फाइलिंग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक आदेश में कहा कि वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए अधिक समय मांगने वाले हितधारकों के प्रतिनिधित्व के बाद विस्तार किया गया है।

यह योजना, जो कंपनियों को MCA-21 रजिस्ट्री पर लंबित फाइलिंग को निपटाने की अनुमति देती है, अब 15 सितंबर, 2026 तक चालू रहेगी।

योजना के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

नवीनतम विस्तार अनुपालन विंडो के दूसरे विस्तार को चिह्नित करता है। पहले का विस्तार एमसीए डेटा सेंटर में आग लगने के कारण ऑनलाइन फाइलिंग सेवाओं में व्यवधान के बाद दिया गया था, जिससे कंपनियों को लंबित वैधानिक फाइलिंग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया था।

शुरुआत में समय सीमा 15 जुलाई निर्धारित की गई थी और बाद में इसे 31 अगस्त, 2026 तक बढ़ा दिया गया था।

मंत्रालय ने कहा कि नवीनतम विस्तार को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के मद्देनजर मंजूरी दी गई थी।

(केएनएन ब्यूरो)



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