नई दिल्ली, 1 सितंबर (केएनएन) केंद्र ने कंपनी अनुपालन सुविधा योजना, 2026 (सीसीएफएस-2026) को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है, जिससे कंपनियों को लंबित वैधानिक फाइलिंग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक आदेश में कहा कि वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए अधिक समय मांगने वाले हितधारकों के प्रतिनिधित्व के बाद विस्तार किया गया है।
यह योजना, जो कंपनियों को MCA-21 रजिस्ट्री पर लंबित फाइलिंग को निपटाने की अनुमति देती है, अब 15 सितंबर, 2026 तक चालू रहेगी।
योजना के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
नवीनतम विस्तार अनुपालन विंडो के दूसरे विस्तार को चिह्नित करता है। पहले का विस्तार एमसीए डेटा सेंटर में आग लगने के कारण ऑनलाइन फाइलिंग सेवाओं में व्यवधान के बाद दिया गया था, जिससे कंपनियों को लंबित वैधानिक फाइलिंग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया था।
शुरुआत में समय सीमा 15 जुलाई निर्धारित की गई थी और बाद में इसे 31 अगस्त, 2026 तक बढ़ा दिया गया था।
मंत्रालय ने कहा कि नवीनतम विस्तार को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के मद्देनजर मंजूरी दी गई थी।
(केएनएन ब्यूरो)

इस न्यूज़ पोर्टल पर उपलब्ध फ़ीड्स विभिन्न बाहरी स्रोतों द्वारा प्रकाशित सामग्री का संकलन हैं, जिन्हें पाठकों तक त्वरित रूप से पहुँचाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है। इन सामग्रियों का मूल स्वरूप सामान्यतः यथावत रखा जाता है और पोर्टल की ओर से इनमें कोई संपादकीय हस्तक्षेप नहीं किया जाता।
हालाँकि, खोज इंजन अनुकूलन (SEO) की आवश्यकताओं के तहत शीर्षक या प्रस्तुति में मामूली तकनीकी परिवर्तन किए जा सकते हैं, जिनका उद्देश्य केवल सामग्री की पहुँच और दृश्यता बढ़ाना होता है, न कि उसके आशय को बदलना।
पाठकों से अनुरोध है कि फ़ीड्स का उपयोग या संदर्भ लेने से पहले पोर्टल की नीतियों को अवश्य पढ़ें, ताकि स्रोत, दायित्व और उपयोग की शर्तों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके।
Discover more from जग वाणी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.