
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (केएनएन) आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए करदाताओं की विशिष्ट श्रेणियों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है।
अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए नई समय सीमा को 31 अक्टूबर, 2024 से बढ़ाकर 15 नवंबर, 2024 कर दिया गया है।
यह विस्तार विशेष रूप से उन करदाताओं को लक्षित करता है जिन्हें 30 सितंबर, 2024 तक अपनी कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता होती है, और मूल रूप से उन्हें 31 अक्टूबर, 2024 तक अपना आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य था।
इस निर्णय को औपचारिक रूप से 26 अक्टूबर, 2024 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र के माध्यम से सूचित किया गया था।
आधिकारिक घोषणा के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत इस विस्तार को लागू किया।
यह संशोधन अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में उल्लिखित निर्धारितियों पर लागू होता है, जो मूल्यांकन के लिए धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख को प्रभावित करता है। वर्ष 2024-25.
(केएनएन ब्यूरो)

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