
एएनआई फोटो | कर्नाटक HC ने चुनावी बांड मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR पर अंतरिम रोक का आदेश दिया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को चुनावी बांड के माध्यम से धन की कथित उगाही से संबंधित एक मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर 22 अक्टूबर, 2024 तक अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।
याचिका पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलीन कुमार कतील ने दायर की थी, जो इस मामले में सह-आरोपी हैं।
तत्कालीन कर्नाटक भाजपा प्रमुख नलीन कुमार कतील के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी अंतरिम रोक जारी की गई है, जो एक मामले में सह-अभियुक्त हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनावी बांड की आड़ में जबरन वसूली की थी।
अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होनी है.
उच्च न्यायालय ने कहा, “प्रथम दृष्टया, जब तक प्रतिवादी द्वारा आपत्ति का बयान दर्ज नहीं किया जाता, तब तक जांच की अनुमति देना, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उस आलोक में, मैं सुनवाई की अगली तारीख तक मामले में आगे की जांच पर रोक लगाना उचित समझता हूं।”
इससे पहले शुक्रवार को बेंगलुरु की एक अदालत ने चुनावी बांड के जरिए कथित तौर पर धन उगाही के मामले में निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
यह जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के आदर्श अय्यर द्वारा जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत में दायर एक याचिका के मद्देनजर आया, जिसमें केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
सुनवाई के बाद, अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को मंत्री के खिलाफ चुनावी बांड के माध्यम से जबरन वसूली के अपराध में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

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