सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने पर पटाखा निर्माण इकाइयों का लाइसेंस निलंबित

Jag-Vani-512x512-1 सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने पर पटाखा निर्माण इकाइयों का लाइसेंस निलंबित

सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण मयिलादुथुराई जिले में चार पटाखा विनिर्माण इकाइयों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित खतरों को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई।

निलंबित फ़ैक्टरियाँ सिरकाज़ी तालुक के टिट्टई गांव के आर. मुनुसामी की हैं; कुथलम तालुक के तिरुवलंगाडु गांव से एस. बालामुरुगन; कुथलम तालुक के तिरुवलंगाडु गांव से टी. दुरई; और मयिलादुथुराई तालुक के चोझानपेट्टई गांव से वी. महालिंगम।

सुरक्षा नियमों और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के कारण विस्फोटक अधिनियम और नियम, 1884, धारा 6 (ई) (3) (बी) के तहत निलंबन आदेश जारी किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा के लिए ये कारखाने अगली सूचना तक बंद रहेंगे।

जिला कलेक्टर एपी महाभारती ने सभी पटाखा निर्माताओं से इसी तरह के कार्यों से बचने के लिए सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है।

Source link


Discover more from जग वाणी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *