
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि तीन नए आपराधिक कानून सक्रिय जन भागीदारी के साथ सदन और स्थायी समिति में व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाए गए थे।
संसद में संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 83 देशों के 135 राजनयिकों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए, बिड़ला ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानून समकालीन समाज की चुनौतियों और अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।
बिड़ला ने कहा कि ये नए कानून प्रौद्योगिकी में प्रगति और अपराधों की प्रकृति के अनुरूप हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत का कानून अंतिम व्यक्ति को न्याय का अधिकार देता है और आम जनता न्यायाधीश को भगवान के रूप में देखती है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनता का न्याय में अगाध विश्वास है, जो 75 साल के सफर में और मजबूत हुआ है.
लोकसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि आज के वैश्विक परिवेश में एक-दूसरे देशों के कानूनी ढांचे और मूल्यों को समझना बहुत जरूरी है. इससे राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक दक्षता और आपसी समझ बढ़ती है। ओम बिरला ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले राजनयिकों को सुझाव दिया कि उन्हें भारत की कानूनी संरचना, संसद की कार्यवाही और भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की समझ होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में हमारी विधायी प्रक्रिया में जनता का विश्वास लगातार बढ़ा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत और शासन की बढ़ती जवाबदेही को दर्शाता है। ओम बिरला का विचार था कि यह विकास विधायी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के कारण हुआ है।
उन्होंने कहा कि कानून निर्माताओं ने समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार काम किया है, ऐसे कानून बनाए हैं जो अधिकारों की रक्षा करते हैं, न्याय को बढ़ावा देते हैं और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
उन्होंने कहा कि यह बढ़ा हुआ आत्मविश्वास एक स्वस्थ लोकतंत्र को रेखांकित करता है। उन्होंने इन कानूनों में सन्निहित लैंगिक समानता को देश की व्यवस्था का आधार और संविधान की मूल अवधारणा बताया और कहा कि यह विशेषता दुनिया को प्रेरित और मार्गदर्शन करती है।
यह विचार व्यक्त करते हुए कि भारतीय कानून हमेशा देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्रतिबिंबित करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया है और मानवाधिकारों का एक मजबूत समर्थक रहा है। उन्होंने कहा, भारत की यह प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नागरिक की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को बनाए रखने के लिए कानून बनाए जाएं।
लैंगिक समानता और पर्यावरण संरक्षण से लेकर सामाजिक कल्याण और भेदभाव-विरोधी प्रगतिशील नीतियों तक, भारतीय कानून सशक्तिकरण के साधन के रूप में काम करते हैं।
भारत की मजबूत मध्यस्थता प्रणाली का जिक्र करते हुए, ओम बिड़ला ने यह भी उल्लेख किया कि मध्यस्थता भारत की विरासत है जिसका प्राचीन काल से लोगों द्वारा पालन और समर्थन किया जाता रहा है। इस अवसर पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया

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