केवल संयुक्त निदेशक को ही गुरुग्राम में फैक्ट्री निरीक्षण करने की अनुमति: हरियाणा श्रम विभाग

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चंडीगढ़, 20 नवंबर (केएनएन) फैक्ट्री विंग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रथाओं के संबंध में कई शिकायतों के बाद, हरियाणा श्रम विभाग ने गुरुग्राम में फैक्ट्री निरीक्षण को जिले के संयुक्त निदेशक तक सीमित करने का आदेश जारी किया है।

कार्यालय आदेश, दिनांक 17 नवंबर और कारखानों के मुख्य निरीक्षक-सह-श्रम आयुक्त (सीआईएफ-सह-एलसी) दुष्मंता कुमार बेहरा द्वारा हस्ताक्षरित, में कहा गया है कि सरकार को एक सहायक औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए और प्रतिष्ठानों के किसी भी अनुचित उत्पीड़न को रोकना चाहिए।

इसके आलोक में, और औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विंग के लिए पारदर्शी निरीक्षण नीति के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग ने गुरुग्राम में तैनात सहायक निदेशकों और उप निदेशकों को फैक्ट्री अधिनियम, 1948 और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत निरीक्षण करने से रोक दिया है।

अगले आदेशों तक, केवल संयुक्त निदेशक, गुरूग्राम ही ऐसे निरीक्षण करने के लिए अधिकृत हैं।

निर्देश सहायक और उप निदेशकों को सौंपे गए सभी लंबित निरीक्षणों को संयुक्त निदेशक को भी स्थानांतरित कर देता है, जिन्हें उन्हें श्रम विभाग की निरीक्षण नीति के अनुरूप सख्ती से संचालित करना होगा।

आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़े और अनुपालन प्रक्रियाएं पारदर्शी और लगातार की जाएं।

(केएनएन ब्यूरो)



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