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दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज
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दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने मां की सर्जरी और मामा के चेहलुम में शामिल होने के लिए राहत मांगी थी। उमर खालिद को नहीं मिली अंतरिम जमानत, कड़कड़डूमा कोर्ट ने याचिका खारिज की मामा के चेहलुम में शामिल होने और मां की देखभाल के लिए मांगी थी 15 दिन की राहत नई दिल्ली, 20 मई (जग वाणी न्यूज़ डेस्क): दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी उमर खालिद को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी 15 दिनों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस बार पेश किए गए आधार राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उमर खालिद ने अदालत से अपने दिवंगत मामा के चेहलुम में शामिल होने और अपनी बीमार मां की सर्जरी के दौरान देखभाल करने के लिए अंतरिम जमानत दे...
‘मुझे दिल्ली दंगा मामले में आरोपी बनाने का आधार क्या है?’ उमर खालिद ने HC में पूछा | भारत समाचार
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‘मुझे दिल्ली दंगा मामले में आरोपी बनाने का आधार क्या है?’ उमर खालिद ने HC में पूछा | भारत समाचार

नई दिल्ली: पूर्व जे.एन.यू छात्र उमर खालिद शुक्रवार को पहले पूछा दिल्ली उच्च न्यायालय जिस आधार पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें आरोपी बनाया यूएपीए मकान फरवरी 2020 के पीछे कथित बड़ी साजिश से संबंधित पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा. जस्टिस नवीन चावला और शलिंदर कौर के सामने पेश होते हुए, वरिष्ठ वकील त्रिदीप पेस ने तर्क दिया कि कई लोगों के खिलाफ कोई आपराधिकता का आरोप नहीं लगाया गया था, जो कथित तौर पर साजिश की बैठकों में शामिल हुए थे या हिंसा के बाद फोन कॉल किए थे।"एक बैठक थी; बैठक में शामिल अधिकांश लोग आरोपी नहीं हैं। मैं कैसे आरोपी हूं? बैठक में दो लोग आरोपी हैं? एक" Sharjeel Imam और मैं. वरिष्ठ वकील ने पूछा, जब दूसरे आरोपी नहीं हैं तो हम कैसे आरोपी हैं?पेस ने आगे तर्क दिया कि विरोध प्रदर्शनों, बैठकों, कॉलों पर उपस्थित लोगों की संख्या - किसी को भी आरोपी नहीं बनाया गया।''इस व्यक्ति या उस व्यक्ति को आरोपी बनान...