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सड़कों पर धार्मिक कार्यक्रमों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
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सड़कों पर धार्मिक कार्यक्रमों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

धार्मिक गतिविधियों के नाम पर सड़कें जाम नहीं होंगी: सुप्रीम कोर्ट अदालत ने कहा—पूजा पद्धति में स्वायत्तता बरकरार, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था बाधित नहीं की जा सकती नई दिल्ली, 29 अप्रैल जग वाणी न्यूज़ डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि धार्मिक गतिविधियों के नाम पर सड़कों को अवरुद्ध करना स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने कहा कि किसी भी धार्मिक समुदाय को अपनी पूजा पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था और आम नागरिकों के अधिकारों के ऊपर नहीं हो सकती। सुनवाई के दौरान अदालत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका उपयोग इस तरह नहीं होना चाहिए जिससे आम लोगों की आवाजाही या दैनिक जीवन प्रभावित हो। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी धर्म या संप्रदाय की आस्था या पूजा पद्धति का मूल्यांकन नहीं...