दिल्ली की अदालत सीईओ, पांच अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर विचार करेगी

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एएनआई फोटो | यूपीएससी अभ्यर्थी के डूबने का मामला: दिल्ली की अदालत सीईओ, पांच अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर विचार करेगी

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर में हुई मौतों के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर की गई चार्जशीट पर विचार करने जा रही है।
यह मामला इस साल 27 जुलाई को दिल्ली के पुराने राजिंदर नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत से संबंधित है।
सीबीआई पहले ही सीईओ अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, बिल्डिंग मालिक परविंदर सिंह, तेजिंदर सिंह, हरविंदर, सरबजीत सिंह सहित छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। आरोपपत्र में एसयूवी के ड्राइवर मनुज कथूरिया का नाम नहीं है.
आरोपियों पर बीएनएस के तहत आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या से संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) को छह आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर विचार करना है।
23 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी थी. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 सह-मालिकों सरबजीत सिंह, तेजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और परविंदर सिंह को अंतरिम जमानत दे दी थी.
2 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दी थी।
इससे पहले दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 1 अगस्त को एसयूवी के ड्राइवर मनुज कथूरिया को जमानत दे दी थी. कोर्ट के 4 सितंबर के आदेश के बाद मनुज कथूरिया को गाड़ी भी रिलीज कर दी गई है. (एएनआई)


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