1 जुलाई से आईटीआर फाइलिंग, आधार, क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट में बदलाव होगा
नई दिल्ली, 30 जून (केएनएन) 1 जुलाई, 2026 से कई वित्तीय और नियामक परिवर्तन लागू होंगे, जो करदाताओं, बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं, पासपोर्ट आवेदकों और आधार धारकों को प्रभावित करेंगे। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने वाले करदाताओं को 31 जुलाई, 2026 तक अपना आयकर रिटर्न जमा करना होगा। समय सीमा चूकने पर जुर्माना लग सकता है, कुछ कर व्यवस्थाओं के विकल्प सीमित हो सकते हैं और योग्य नुकसान को भविष्य के मूल्यांकन वर्षों में आगे ले जाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। मुफ़्त आधार ईमेल अपडेट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2026 तक आधार मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पंजीकृत ईमेल पते को अपडेट करने के लिए 75 रुपये शुल्क माफ करेगा। इस कदम का उ...









