सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता विवाद लंबित होने पर चिंता जताई, एनसीडीआरसी रिपोर्ट मांगी
नई दिल्ली, 14 अगस्त (केएनएन) सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उपभोक्ता विवादों के निपटारे में देरी पर गंभीर चिंता जताई और देश भर में उपभोक्ता आयोगों की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल उठाया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति जे मोहना की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के अध्यक्ष को दो सप्ताह के भीतर लंबित मामलों और निपटान दरों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने लंबित मामलों का डेटा मांगा
उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों के वेतन और भत्ते के संबंध में स्वत: संज्ञान कार्यवाही के दौरान यह निर्देश जारी किया गया था। अदालत ने नियमित सुनवाई के बिना कई वर्षों तक लंबित मामलों की रिपोर्ट पर ध्यान दिया।
एनसीडीआरसी को अपनी कुल लंबितता, संरचना और ताकत, औसत निपटान दर और बैकलॉग को साफ़ करने ...









