आईबीसी संशोधन ने डिफ़ॉल्ट सिद्ध हो जाने पर दिवाला प्रवेश को अनिवार्य बना दिया है

आईबीसी संशोधन ने डिफ़ॉल्ट सिद्ध हो जाने पर दिवाला प्रवेश को अनिवार्य बना दिया है


नई दिल्ली, 29 जून (केएनएन) सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के लिए भुगतान डिफ़ॉल्ट स्थापित होने के बाद वित्तीय लेनदारों द्वारा दायर दिवालिया आवेदनों को स्वीकार करना अनिवार्य बनाने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट दिवाला कार्यवाही में देरी को कम करना है।

संशोधन से दिवाला मामलों का प्रवेश अनिवार्य हो गया है

आईबीसी (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत, सरकार ने संहिता की धारा 7(5) में ‘हो सकता है’ शब्द को ‘करेगा’ से बदल दिया है, जिससे सूचना उपयोगिता (आईयू) रिकॉर्ड के माध्यम से डिफ़ॉल्ट सत्यापित होने के बाद कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आवेदनों को स्थगित करने या अस्वीकार करने के एनसीएलटी के विवेक को हटा दिया गया है।

यह संशोधन प्रभावी रूप से विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देता है, जिसने ट्रिब्यूनल को डिफ़ॉल्ट स्थापित होने के बाद भी कॉर्पोरेट देनदार की वित्तीय स्थिति और वाणिज्यिक परिस्थितियों पर विचार करने की अनुमति दी थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि संशोधन आईबीसी के मूल इरादे को पुनर्स्थापित करता है

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि संशोधन व्यवसाय की व्यवहार्यता का आकलन करने के बजाय प्रवेश चरण को डिफ़ॉल्ट के अस्तित्व का निर्धारण करने तक सीमित करके आईबीसी के मूल उद्देश्य को बहाल करता है।

सराफ एंड पार्टनर्स के सीनियर पार्टनर विकास झावर ने कहा कि संशोधन विदर्भ फैसले से पैदा हुई अनिश्चितता को संबोधित करता है, जिसने एनसीएलटी को एक सिद्ध डिफ़ॉल्ट के अस्तित्व के बावजूद देनदार के आसपास की व्यापक परिस्थितियों की जांच करने में सक्षम बनाया था।

उन्होंने कहा कि जहां फैसले ने उधारकर्ताओं और गारंटरों के लिए उपलब्ध अधिकारों का विस्तार किया है, वहीं संशोधन अधिक पूर्वानुमान को बहाल करता है और दिवाला ढांचे की प्रभावशीलता को मजबूत करता है।

धारा 7 अब परिचालन ऋणदाता प्रावधानों के साथ संरेखित हो गई है

आईबीसी की धारा 7 बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा डिफ़ॉल्टर कंपनियों के खिलाफ दायर दिवालिया आवेदनों को नियंत्रित करती है।

इससे पहले, प्रावधान में कहा गया था कि एनसीएलटी परिचालन ऋणदाताओं से संबंधित धारा 9 के विपरीत, डिफ़ॉल्ट स्थापित करने के बाद किसी आवेदन को स्वीकार कर सकता है, जहां कानून ‘करेगा’ शब्द का उपयोग करके प्रवेश को अनिवार्य बनाता है।

विदर्भ के फैसले ने ऋणदाताओं के बीच चिंता पैदा कर दी थी कि दिवालिया मामलों को स्वीकार करने से पहले डिफॉल्ट करने वाले प्रमोटर न्यायाधिकरणों को उनकी वित्तीय स्थिति और वाणिज्यिक संभावनाओं की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करके प्रवेश प्रक्रिया को लम्बा खींच सकते हैं।

इस कदम से समाधान प्रक्रिया में देरी कम होने की उम्मीद है

देसाई और दीवानजी के पार्टनर दुर्गेश खानापुरकर के अनुसार, यह संशोधन विशेष रूप से विदर्भ फैसले के प्रभाव को उलटने के लिए पेश किया गया है।

उन्होंने कहा कि संशोधन का मुख्य परिणाम यह है कि एनसीएलटी के पास डिफ़ॉल्ट स्थापित होने के बाद व्यापक वाणिज्यिक कारकों पर विचार करने का विवेक नहीं होगा, जिससे दिवाला कार्यवाही में देरी को कम करने और समाधान प्रक्रिया की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

(केएनएन ब्यूरो)



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