आरबीआई ने बैंकों और विनियमित संस्थाओं के लिए सख्त उपभोक्ता संरक्षण मानदंड पेश किए
नई दिल्ली, 16 जून (केएनएन) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण दिशानिर्देशों के तहत अपने उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को अंतिम रूप दिया है, जिसमें विनियमित संस्थाओं द्वारा गलत बिक्री, भ्रामक डिजिटल प्रथाओं और अनधिकृत बंडलिंग पर सख्त मानदंड पेश किए गए हैं।
आरबीआई ने नए ढांचे के तहत सहमति मानदंडों को सख्त किया
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ढांचा अधिक निर्देशात्मक व्यवस्था में बदल गया है और बैंकों को सत्यापन योग्य तरीकों के माध्यम से स्पष्ट ग्राहक सहमति प्राप्त करने के लिए बाध्य करता है, जिसमें हस्ताक्षरित भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक घोषणाएं, ओटीपी अनुमोदन, दर्ज की गई पुष्टि या स्पष्ट रूप से सीमांकित अनुबंध खंड शामिल हैं।
नए नियमों के तहत, डिजिटल इंटरफेस को 'नहीं' या 'मैं सहमत नहीं हूं' जैसे विकल्पों पर डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, जिससे ग्राहकों को सक्रिय रूप से विकल्प चुनने की ...








