दिल्ली HC ने पूर्व भाजपा विधायक सेंगर को एम्स में सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत दे दी

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एएनआई फोटो | दिल्ली HC ने पूर्व भाजपा विधायक सेंगर को एम्स में सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत दे दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कुलदीप सिंह सेंगर को 24 जनवरी को एम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 27 जनवरी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।
सेंगर उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास और हिरासत में मौत के मामले में दस साल कैद की सजा काट रहा है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एम्स में मोतियाबिंद सर्जरी के लिए चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी। पीठ ने इस शर्त पर राहत दी कि सेंगर को 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत देनी होगी।
हाई कोर्ट ने कहा कि सेंगर को 23 जनवरी को जेल से रिहा किया जाएगा और सर्जरी के लिए 24 जनवरी को एम्स में भर्ती कराया जाएगा। यदि 24 जनवरी को सर्जरी नहीं होती है, तो उसे उसी दिन संबंधित जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। यदि सर्जरी होती है, तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने पर अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उनके निजी वार्ड के बाहर एक पुलिस कांस्टेबल तैनात किया जाए और एक समय में केवल दो आगंतुकों को उनसे मिलने की अनुमति दी जाएगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने अधिवक्ता कन्हैया सिंघल के साथ सेंगर की ओर से दलील देते हुए कहा कि उन्हें 24 जनवरी को होने वाली एम्स में मोतियाबिंद सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी। उनकी मेडिकल जमानत 20 जनवरी को समाप्त हो गई थी, और उन्हें समन्वय पीठ द्वारा आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। . आगे यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता को मोतियाबिंद सर्जरी की आवश्यकता थी।
वहीं पीड़िता की ओर से पेश वकील महमूद प्राचा ने अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध किया.
एक अन्य घटनाक्रम में, न्यायमूर्ति विकास महाजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने पीड़ित के वकील से आपत्तियां दर्ज करने को कहा था। मामले को 31 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।


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