आईबीबीआई ने जून तिमाही में ‘फिट एंड प्रॉपर’ टेस्ट में फेल होने पर 207 दिवालिया पेशेवरों का पंजीकरण रद्द किया: रिपोर्ट


नई दिल्ली, 10 सितंबर (केएनएन) मिंट द्वारा समीक्षा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने ‘फिट और उचित’ मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने के कारण जून तिमाही के दौरान 207 दिवाला पेशेवरों (आईपी) के पंजीकरण रद्द कर दिए, जो 2016 में अपनी स्थापना के बाद से नियामक की सबसे बड़ी ऐसी कार्रवाई है।

नवीनतम रद्दीकरण ने जून के अंत में देश में पंजीकृत दिवालियापन पेशेवरों की संख्या को घटाकर 4,359 कर दिया है। इससे पहले, आईबीबीआई की स्थापना के बाद से केवल 28 आईपी ने उचित और उचित आधार पर अपना पंजीकरण खो दिया था, जबकि अन्य 15 ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद अपना पंजीकरण जब्त कर लिया था।

भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और दिवाला समाधान प्रक्रिया के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर दिवाला पेशेवरों की बढ़ती जांच के बीच यह कार्रवाई की गई है।

आईबीबीआई ने दिवाला प्रक्रिया में जोखिमों पर प्रकाश डाला

मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के पार्टनर और राष्ट्रीय अभ्यास प्रमुख (दिवाला और पुनर्गठन) अनूप रावत ने कहा कि ‘फिट और उचित’ आवश्यकता पंजीकरण-चरण सुरक्षा और दिवाला पेशेवरों के लिए चल रहे अनुपालन दायित्व दोनों के रूप में कार्य करती है।

हाल के एक परिपत्र में, आईबीबीआई ने दिवाला पेशेवरों को उन परिस्थितियों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी, जो समाधान प्रक्रिया के दुरुपयोग का संकेत दे सकती हैं। इसने उन स्थितियों पर प्रकाश डाला जहां दिवाला कार्यवाही बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के अलावा किसी एकल ऋणदाता द्वारा शुरू की जाती है, जो बाद में ऋणदाताओं की समिति में प्रभुत्व हासिल कर लेती है।

नियामक ने कहा कि नवीनतम मार्गदर्शन दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के संभावित दुरुपयोग पर कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद आया है, जिसमें कर देनदारियों को कम करने या जांच से बचने के प्रयास भी शामिल हैं।

(केएनएन ब्यूरो)



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