मुंबई की अदालत ने मानहानि मामले में संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई

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एएनआई फोटो | मुंबई की अदालत ने मानहानि मामले में संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई

मुंबई के मझगांव स्थित एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को शिवसेना नेता संजय राउत को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर मामले में उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उनके वकील ने बताया कि राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया।
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने संवाददाताओं से कहा, “संजय राउत को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई गई है; उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें यह राशि शिकायतकर्ता मेधा सोमैया को देनी होगी।”
मई 2022 में भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
राउत ने मेधा किरीट सोमैया और उनके पति पर मीरा-भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में कथित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया है।
मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि आरोपी ने मीडिया में शिकायतकर्ता के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए हैं।
उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, “मैं कहती हूं कि आरोपी संजय राउत मराठी समाचार पत्र “सामना” के कार्यकारी संपादक हैं और शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। मैं कहती हूं कि आरोपी ने 16 अप्रैल, 2022 के आसपास और उसके बाद मीडिया में मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अनुचित शरारती बयान दिए, जिसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए मुद्रित, प्रकाशित और प्रसारित किया गया। उक्त दुर्भावनापूर्ण बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हुए थे।”


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