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दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज
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दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने मां की सर्जरी और मामा के चेहलुम में शामिल होने के लिए राहत मांगी थी। उमर खालिद को नहीं मिली अंतरिम जमानत, कड़कड़डूमा कोर्ट ने याचिका खारिज की मामा के चेहलुम में शामिल होने और मां की देखभाल के लिए मांगी थी 15 दिन की राहत नई दिल्ली, 20 मई (जग वाणी न्यूज़ डेस्क): दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी उमर खालिद को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी 15 दिनों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस बार पेश किए गए आधार राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उमर खालिद ने अदालत से अपने दिवंगत मामा के चेहलुम में शामिल होने और अपनी बीमार मां की सर्जरी के दौरान देखभाल करने के लिए अंतरिम जमानत दे...
बिना वजह गिरफ्तारी गैरकानूनी: हाई कोर्ट का फैसला
उत्तर प्रदेश

बिना वजह गिरफ्तारी गैरकानूनी: हाई कोर्ट का फैसला

बिना वजह बताए गिरफ्तारी गैरकानूनी: इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला, बंदी को तत्काल रिहा करने का आदेश, यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लखनऊ, 2 मई (जग वाणी न्यूज़ डेस्क): इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिना कारण बताए की गई गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने उन्नाव निवासी एक व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया और उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला उन्नाव निवासी मनोज कुमार की गिरफ्तारी से जुड़ा है। उनके बेटे मुदित ने अपने पिता की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय न तो कोई लिखित कारण दिया और न ही जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की प...