वित्त मंत्रालय गैर-धोखाधड़ी वाले मामलों के लिए जीएसटी से संबंधित ब्याज और जुर्माना माफ करेगा
नई दिल्ली, 30 सितंबर (केएनएन) वित्त मंत्रालय ने 1 नवंबर, 2024 से बहुप्रतीक्षित धारा 128ए सहित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के कई प्रमुख प्रावधानों को लागू करने की घोषणा की है।
यह विकास बजट 2024 में उल्लिखित व्यापक वित्तीय सुधारों के हिस्से के रूप में आता है।
धारा 128ए, एक नया शुरू किया गया प्रावधान, जीएसटी-पंजीकृत व्यक्तियों और कंपनियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है।
यह उपाय एक सशर्त छूट योजना पेश करता है जो वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक संबंधित विशिष्ट गैर-धोखाधड़ी वाले जीएसटी मांग नोटिस पर ब्याज और दंड की पूरी छूट की अनुमति देता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि यह योजना ब्याज और जुर्माने की छूट प्रदान करती है, लेकिन अंतर्निहित कर मांग देय रहती है।
27 सितंबर, 2024 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कार्यान्वयन की समयसीमा विस्तृत की गई थी।
अधिसूचना...








