श्रम मंत्रालय ने चार श्रम संहिताओं के तहत नियोक्ताओं के लिए अनुपालन पुस्तिका जारी की
नई दिल्ली, 19 फरवरी (केएनएन) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सुधारित श्रम कानून ढांचे के तहत अपने वैधानिक दायित्वों को समझने और पूरा करने में प्रतिष्ठानों की सहायता के लिए 'चार श्रम संहिताओं (केंद्र सरकार क्षेत्र) के तहत नियोक्ताओं के लिए अनुपालन पुस्तिका' जारी की है।
एक जटिल अनुपालन प्रणाली को सरल बनाना
विभिन्न कानूनों के तहत कई पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न के साथ भारत का श्रम कानून ढांचा तेजी से जटिल हो गया था, जबकि काम के बदलते पैटर्न ने सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया था।
जवाब में, सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम अधिनियमों को चार श्रम संहिताओं में विलय कर दिया, 1,228 धाराओं को 480 में सुव्यवस्थित किया और नियमों, रिटर्न, फॉर्म और रजिस्टरों को काफी हद तक कम कर दिया।
नई व्यवस्था में अपराधों के शमन और सुधार नोटिस की भी शुरुआत की गई है, जो अधिक सुविधाजनक और कम दंडात्मक अनुपालन दृष्टिकोण की ओर ब...









