“कोई भी महिला अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ रहते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती”: दिल्ली हाईकोर्ट

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घरेलू हिंसा के एक मामले में अपील को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए एक फैसले में अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि महिला को परजीवी कहना न केवल प्रतिवादी (पत्नी) का अपमान है, बल्कि समस्त महिला जाति का अपमान है।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा, “कोई भी महिला यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा हो और उससे उसका बच्चा भी हो।” पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली थी और उससे उसकी एक बेटी भी थी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने 10 सितंबर को पारित फैसले में कहा, “यह तर्क कि प्रतिवादी (पत्नी) केवल एक परजीवी है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है, न केवल प्रतिवादी (पत्नी) बल्कि समस्त महिला जाति का अपमान है।”

याचिकाकर्ता (पति) ने 19 सितंबर, 2022 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने महिला न्यायालय, साकेत द्वारा पारित 12 दिसंबर, 2018 के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें याचिकाकर्ता (पति) द्वारा प्रतिवादी (पत्नी) को प्रति माह 30,000 रुपये का भरण-पोषण भुगतान तय किया गया था। उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया है।

12 दिसंबर, 2018 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को मानसिक यातना, अवसाद और भावनात्मक संकट सहित उसे हुई चोटों के लिए 5,00,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया और इसके अलावा प्रतिवादी को मुआवजे के रूप में 3,00,000 रुपये भी दिए गए, जिसमें मुकदमे की लागत के रूप में 30,000 रुपये शामिल थे।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि यह तथ्य कि पत्नी स्वस्थ है और जीविकोपार्जन कर सकती है, पति को अपनी पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण न देने से मुक्त नहीं करता।
न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, “भारतीय महिलाएं परिवार की देखभाल करने, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने, अपने पति और उनके माता-पिता की देखभाल करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती हैं।”

उच्च न्यायालय ने कहा कि पति अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने के अपने दायित्व से तब तक नहीं बच सकता जब तक कि कानून में कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य आधार न हो।

बताया जाता है कि इस जोड़े की शादी 3 मार्च 1998 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। इस शादी से उनके दो बच्चे भी हुए।

पत्नी का मामला है कि पति देर रात घर लौटता था और प्रतिवादी/पत्नी को शारीरिक, मानसिक और मौखिक रूप से प्रताड़ित करता था।

यह कहा गया कि पति के रवैये में बदलाव को देखते हुए, प्रतिवादी की पत्नी ने पूछताछ की और पता चला कि याचिकाकर्ता का एक अन्य महिला (‘सुश्री एक्स’) के साथ विवाहेतर संबंध था।

यह भी कहा गया कि मार्च 2010 में याचिकाकर्ता पति सुश्री एक्स को वैवाहिक घर में लाया और उसे अपने माता-पिता से मिलवाया और जब प्रतिवादी की पत्नी ने याचिकाकर्ता के संबंध पर आपत्ति जताई, तो याचिकाकर्ता ने वैवाहिक घर में आना बंद कर दिया।

आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता के माता-पिता ने उसका समर्थन किया और पत्नी को धमकी दी कि वह उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे, अन्यथा पति प्रतिवादी और उसके बच्चों को वित्तीय सहायता देना बंद कर देगा।

यह भी कहा गया कि पत्नी को पता चला कि याचिकाकर्ता पति ने सुश्री एक्स से शादी कर ली है और उसकी एक बेटी भी है। यह भी कहा गया कि कोई अन्य विकल्प न होने के कारण प्रतिवादी को वैवाहिक घर छोड़ना पड़ा।

शिकायत में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता टेंट और डेकोरेटर्स का व्यवसाय करता है।

यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता/पति की उक्त व्यवसाय से मासिक आय लगभग 2.50 लाख रुपये है। शिकायत में आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता के पास नोएडा में दो कारें और एक फ्लैट है और उसके पास कई बैंक खाते हैं।

यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता के पास नोएडा सेक्टर 51 में एक गोदाम भी है और वह नोएडा गोल्फ क्लब का सदस्य भी है, जिसकी वार्षिक सदस्यता 1,00,000 रुपये है। पीठ ने इन सभी तथ्यों पर विचार किया।

हाईकोर्ट ने कहा, “कोई भी महिला यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा हो और उससे उसका बच्चा भी हो। ये सभी तथ्य प्रतिवादी पत्नी को घरेलू हिंसा का शिकार बनाते हैं।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रतिवादी पत्नी द्वारा दायर की गई शिकायत घरेलू हिंसा अधिनियम के दायरे में नहीं आती।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, “प्रतिवादी को अपना वैवाहिक घर छोड़ना पड़ा क्योंकि वह इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है। चूंकि प्रतिवादी पत्नी अपने दो बच्चों की देखभाल करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसके पास उन्हें याचिकाकर्ता पति के माता-पिता के पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।”

उन्होंने कहा कि मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए प्रतिवादी पत्नी की कार्रवाई में कोई दोष नहीं पाया जा सकता।

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