मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आधार अनिवार्य: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम
अब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी आधार अनिवार्य: 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम
नई दिल्ली: आधार कार्ड अब केवल जीवित व्यक्तियों की पहचान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह मृत्यु के बाद की प्रक्रियाओं के लिए भी अनिवार्य होता जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, 1 अक्टूबर से मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) प्राप्त करने के लिए मृतक का आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।
गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला
गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारत के महापंजीयक (Registrar General of India) ने यह आदेश निर्गत किया है। इस नए नियम के पीछे सरकार के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
धोखाधड़ी पर लगाम: आधार नंबर अनिवार्य होने से पहचान संबंधी धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों के मामलों में कमी आएगी।
सटीक पहचान: यह मृतक की पहचान से जुड़ी जानकारियों को आधिकारिक रिकॉर्ड में प्रम...
