आरटीआई लागू करने के लिए, उच्च न्यायालय केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि राज्य सूचना आयोग के
एक महत्वपूर्ण आदेश में, केंद्रीय सूचना आयोग ने फैसला सुनाया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में सभी उच्च न्यायालय, केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, न कि राज्य सूचना आयोग के।यह आदेश एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर आधारित है, जो आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (जे) के तहत एक रिट याचिका की फ़ाइल प्रति का निरीक्षण करना चाहता था। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया।सुनवाई के दौरान, सीपीआईओ ने कहा कि न्यायिक पक्ष के किसी भी मामले से संबंधित दस्तावेजों या प्रमाणित प्रतियों का निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालय अपीलीय पक्ष नियम, 1965 के आदेश XII नियम 3 के प्रावधानों के तहत प्राप्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय सूचना आयोग बनाम गुजरात उच्च न्...








