नई दिल्ली, 2 अप्रैल (केएनएन) भारत ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत 2026-27 के लिए मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दालों सहित आवश्यक वस्तुओं की निर्दिष्ट मात्रा के निर्यात की अनुमति दी है।
इस निर्णय को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ये शिपमेंट इस अवधि के दौरान किसी भी मौजूदा या भविष्य के निर्यात प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
पीटीआई ने अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा, "मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल, स्टोन एग्रीगेट और नदी की रेत के निर्यात की अनुमति दी गई है... ये निर्यात इस अवधि के दौरान किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंध या निषेध से मुक्त रहेंगे।"
निर्दिष्ट कोटा और मुख्य वस्तुएँ
स्वीकृत मात्रा में अंडे (448 मिलियन यूनिट से अधिक), चावल (230,000 टन से अधिक), गेहूं...