राष्ट्रपति मुर्मू ने निपटाए गए मामलों के लिए पूर्ण न्यायालय शुल्क वापसी पर दिल्ली कानून को मंजूरी दे दी
नई दिल्ली, 11 मार्च (केएनएन) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोर्ट फीस (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2026 को मंजूरी दे दी है, जो राष्ट्रीय राजधानी में वादियों को कार्यवाही के किसी भी चरण में विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाने पर अदालती फीस की पूरी वापसी का दावा करने में सक्षम बनाता है।
कानून, न्याय और विधायी मामलों के विभाग द्वारा 6 मार्च, 2026 को अधिसूचित कानून, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 में संशोधन करता है।
यह कानून 9 जनवरी, 2026 को दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित किया गया और 19 फरवरी, 2026 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
निपटाए गए विवादों के लिए पूर्ण वापसी
संशोधन अधिनियम की धारा 16 को प्रतिस्थापित करता है, जो वादी या प्रतिदावेदार को एक अदालती प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो किसी मुकदमे या अपील में विवाद के निपटारे या समझौता होन...









