एनबीए का कहना है कि जैव विविधता कानून सुधारों के बाद आईपीआर फाइलिंग में वृद्धि हुई है

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नई दिल्ली, 1 अप्रैल (केएनएन) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के आंकड़ों के अनुसार, जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत शुरू किए गए नियामक सुधारों से भारत के जैविक संसाधनों से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) अनुप्रयोगों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

यह वृद्धि जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और औद्योगिक विकास के बीच बढ़ते अभिसरण को दर्शाती है, जो जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच को नियंत्रित करने वाले अधिक सुव्यवस्थित और स्पष्ट रूप से परिभाषित नियामक ढांचे द्वारा समर्थित है।

संशोधित प्रावधानों के तहत, धारा 7 के तहत आने वाले आवेदकों को भारत में उत्पन्न होने वाले जैविक संसाधनों के आधार पर पेटेंट सहित आईपीआर मांगने से पहले एनबीए से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त करना आवश्यक है।

इस आवश्यकता ने संरक्षण और न्यायसंगत लाभ साझाकरण के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है।

संशोधित ढांचे ने स्पष्ट अनुमोदन मार्गों के साथ पंजीकरण-आधारित प्रणाली शुरू करके प्रक्रियाओं को भी सरल बना दिया है। अप्रैल 2024 और मार्च 2025 के बीच, एनबीए को लगभग 857 आईपीआर आवेदन प्राप्त हुए और 792 सीओआर जारी किए गए।

बाद की अवधि में यह संख्या बढ़ गई, अप्रैल 2025 और मार्च 2026 के बीच 1,077 आवेदन प्राप्त हुए और 885 सीओआर जारी किए गए, जो निरंतर ऊपर की ओर रुझान का संकेत देते हैं।

जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, खाद्य विज्ञान, कृषि रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और कपड़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आवेदन दायर किए गए हैं, जो नवाचार-संचालित उद्योगों में जैविक संसाधनों की बढ़ती प्रासंगिकता को उजागर करते हैं।

सुधारों को अनुसंधान और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के रूप में देखा जाता है, जबकि यह सुनिश्चित किया जाता है कि जैविक संसाधनों तक पहुंच एक पारदर्शी ढांचे के भीतर विनियमित रहती है जो संरक्षण प्राथमिकताओं और उचित लाभ साझाकरण के साथ नवाचार को संतुलित करती है।

(केएनएन ब्यूरो)



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