डीजीएफटी ने भारत-यूके सीईटीए के तहत यूके वाहन आयात के लिए टीआरक्यू प्रक्रिया को अधिसूचित किया
नई दिल्ली, 10 जुलाई (केएनएन) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) के तहत यूनाइटेड किंगडम से यात्री कारों और माल वाहनों पर रियायती आयात शुल्क का लाभ उठाने के लिए आयातकों के लिए टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिसूचित की है, जो 15 जुलाई को लागू होगी।
डीजीएफटी ने भारत-यूके सीईटीए के तहत टीआरक्यू प्रक्रिया को अधिसूचित किया
समझौते के तहत, भारत कोटा सीमा के अधीन, चरणबद्ध अवधि में यूके से निर्दिष्ट ऑटोमोटिव आयात पर सीमा शुल्क को 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर देगा।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, डीजीएफटी ने कहा कि केवल मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) और उनके अधिकृत डीलर या चैनल भागीदार ही टीआरक्यू आवंटन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
आवेदकों को कोटा वर्ष के दौरान आपूर्ति किए जाने वाले वाहनों की मात्रा निर्दिष्...









