उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार आईबीसी के तहत अपील करने का अधिकार सीमा अवधि समाप्त होने के बाद समाप्त हो जाता है
नई दिल्ली, 10 जून (केएनएन) सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 की धारा 62 के तहत अपील दायर करने का अधिकार एक बार वैधानिक सीमा अवधि और अपील में दोषों को ठीक करने के लिए निर्धारित समय समाप्त हो जाने पर समाप्त हो जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी के तहत अपील की सीमा को स्पष्ट किया
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि वादी उच्चतम न्यायालय के नियमों के तहत दी गई अवधि से परे अपील दोबारा दायर करने में देरी के लिए माफी नहीं मांग सकते।
न्यायालय ने कहा कि आईबीसी की धारा 62 के तहत अपील राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए।
पर्याप्त कारण दिखाने पर 15 दिन का अतिरिक्त विस्तार दिया जा सकता है, जिससे अधिकतम स्वीकार्य अवधि 60 दिन हो जाएगी।
दोषों क...









