
सुप्रीम कोर्ट ने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया। जानिए इस फैसले का शिक्षा, भाषा और समाज पर क्या असर पड़ेगा।
मातृभाषा का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा की बहस को नई दिशा दे दी
- अब सवाल केवल भाषा का नहीं, समझ, पहचान और लोकतांत्रिक भागीदारी का है
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2026 में दिए एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट किया है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा मिलना केवल “सुविधा” नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है।
यह फैसला Padam Mehta v. State of Rajasthan मामले में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वह रajasthani भाषा को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में विषय के रूप में शुरू करे और चरणबद्ध तरीके से उसे शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने की दिशा में नीति बनाए।
अदालत ने साफ कहा कि “समझ” शिक्षा की बुनियादी शर्त है। यदि बच्चा उस भाषा में पढ़ ही नहीं पा रहा जिसे वह समझता है, तो शिक्षा केवल उपस्थिति दर्ज कराने तक सीमित रह जाती है।
यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत ने मातृभाषा में शिक्षा को सीधे अनुच्छेद 19(1)(a) — यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता — से जोड़ दिया। अदालत का तर्क था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल बोलने का अधिकार नहीं, बल्कि “अर्थपूर्ण ढंग से समझने” का अधिकार भी है।
भारत में भाषा की राजनीति बनाम भाषा की वास्तविकता
भारत में भाषा हमेशा भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा रही है। हिंदी बनाम अंग्रेज़ी, उत्तर बनाम दक्षिण, क्षेत्रीय भाषाएँ बनाम “रोज़गार की भाषा” — यह बहस दशकों पुरानी है। लेकिन इस फैसले ने पहली बार बहस का केंद्र बदल दिया है।
अब प्रश्न यह नहीं कि “कौन-सी भाषा श्रेष्ठ है”, बल्कि यह है कि “बच्चा किस भाषा में सबसे बेहतर सीख सकता है?”
वैज्ञानिक और शैक्षिक शोध लंबे समय से बताते रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होने पर बच्चे की समझ, स्मरण शक्ति, आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता बेहतर होती है। यूनेस्को भी वर्षों से mother tongue-based multilingual education की वकालत करता रहा है।
भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) ने भी कक्षा 5 तक, और संभव हो तो उससे आगे तक, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा पर ज़ोर दिया था। लेकिन ज़मीन पर अधिकांश राज्यों ने इसे गंभीरता से लागू नहीं किया। कारण साफ था — अंग्रेज़ी का सामाजिक आकर्षण।
अंग्रेज़ी का सपना और मातृभाषा का संकट
भारतीय मध्यम वर्ग के लिए अंग्रेज़ी केवल भाषा नहीं, बल्कि सामाजिक गतिशीलता का माध्यम है। नौकरी, प्रतिष्ठा, कॉर्पोरेट संस्कृति, वैश्विक अवसर — सब अंग्रेज़ी से जुड़े दिखाई देते हैं। यही वजह है कि गरीब परिवार भी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों की ओर भागते हैं, भले ही बच्चे की बुनियादी समझ कमजोर रह जाए।
यहीं सबसे बड़ा विरोधाभास पैदा होता है।
एक तरफ़ नीति निर्माता कहते हैं कि मातृभाषा में पढ़ाई बेहतर है। दूसरी तरफ़ समाज मानता है कि अंग्रेज़ी के बिना भविष्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसी टकराव के बीच आया है।
लेकिन अदालत ने अंग्रेज़ी के खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ा। फैसले का मूल भाव यह नहीं कि अंग्रेज़ी हटाओ, बल्कि यह है कि बच्चे की समझ को प्राथमिकता दो। यह अंतर समझना बेहद ज़रूरी है।
राजस्थान से शुरू हुई बहस पूरे भारत तक जाएगी
राजस्थान में रajasthani भाषा को अब तक संवैधानिक आठवीं अनुसूची में स्थान नहीं मिला है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसे “स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा” मानते हुए शिक्षा में शामिल करने की बात कही।
इसका असर केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा।
अब महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बांग्ला, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, तेलंगाना में तेलुगु, कश्मीर में कश्मीरी, और आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय भाषाओं को लेकर भी नए दावे उठेंगे। कई भाषाई समूह अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।
यह फैसला भारतीय संघवाद को भी नया आयाम देता है। क्योंकि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, सांस्कृतिक अस्तित्व का आधार भी है।
लेकिन क्या भारत तैयार है?
यहीं सबसे कठिन सवाल खड़ा होता है।
क्या भारत के पास इतनी संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक हैं जो स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें? क्या विज्ञान और गणित की आधुनिक पाठ्यपुस्तकें सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं? क्या निजी स्कूल इस मॉडल को स्वीकार करेंगे?
वास्तविकता यह है कि कई राज्यों में अभी तक सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षक और ढांचा तक नहीं है। ऐसे में मातृभाषा आधारित शिक्षा लागू करना आसान प्रशासनिक फैसला नहीं होगा।
दूसरी चुनौती “भाषा की विविधता” है। उदाहरण के लिए, एक ही राज्य में कई बोलियाँ और भाषाएँ हो सकती हैं। किसे मातृभाषा माना जाएगा? क्या बोली और भाषा के बीच सरकारी वर्गीकरण विवाद पैदा नहीं करेगा?
तीसरी चुनौती शहरी भारत है। महानगरों में लाखों बच्चे बहुभाषी परिवारों से आते हैं। घर में एक भाषा, समाज में दूसरी और स्कूल में तीसरी भाषा होती है। वहाँ मातृभाषा मॉडल को लागू करना जटिल होगा।
फिर भी यह फैसला ऐतिहासिक क्यों है?
क्योंकि इसने शिक्षा को केवल “डिग्री” या “रोज़गार” के चश्मे से देखने से इंकार किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मूल प्रश्न उठाया है — यदि बच्चा अपनी भाषा में सोच ही नहीं सकता, तो क्या वह वास्तव में सीख रहा है?
यह फैसला उस मानसिक उपनिवेशवाद पर भी चोट करता है जिसमें अंग्रेज़ी को बुद्धिमत्ता और भारतीय भाषाओं को पिछड़ेपन से जोड़ दिया गया। अदालत ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि भाषा का सम्मान लोकतंत्र का हिस्सा है।
यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। भारत में लाखों बच्चे प्रारंभिक कक्षाओं में इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि वे स्कूल की भाषा समझ नहीं पाते। इसका असर ड्रॉपआउट दर, सीखने की गुणवत्ता और आत्मविश्वास पर पड़ता है। मातृभाषा आधारित शिक्षा इस संकट को कम कर सकती है।
अंतिम सवाल: क्या हम “समझ” को “स्टेटस” से ऊपर रख पाएंगे?
भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ शिक्षा का मॉडल तय करेगा कि अगली पीढ़ी रटने वाली होगी या समझने वाली।
अंग्रेज़ी सीखना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन क्या अपनी भाषा में सोचना उससे कम ज़रूरी है?
सुप्रीम Court का यह फैसला केवल राजस्थान या रajasthani भाषा का मामला नहीं है। यह भारत की शिक्षा व्यवस्था से पूछा गया एक गहरा प्रश्न है — क्या स्कूल बच्चे के लिए हैं, या बच्चे स्कूल की भाषा के लिए?
यदि इस फैसले को गंभीरता से लागू किया गया, तो यह भारतीय शिक्षा की दिशा बदल सकता है। और यदि इसे केवल राजनीतिक प्रतीकवाद में बदल दिया गया, तो यह भी उन अनेक नीतिगत घोषणाओं की तरह फाइलों में दब जाएगा जिनका ज़िक्र भाषणों में तो होता है, कक्षाओं में नहीं।
भाषा आखिरकार शब्दों का मामला नहीं है। भाषा वह माध्यम है जिससे इंसान दुनिया को समझता है। और जिस शिक्षा में समझ ही अनुपस्थित हो, वह शिक्षा नहीं, केवल व्यवस्था होती है।

ग़ज़नफ़र एक प्रतिष्ठित पत्रकार, लेखक, शोधकर्ता और मीडिया सलाहकार हैं। उनके पास पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और उन्होंने विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के साथ काम किया है। ग़ज़नफ़र की लेखन शैली सरल, प्रभावशाली और सूचनात्मक है, जो उन्हें पाठकों के बीच लोकप्रिय बनाती है। ग़ज़नफ़र की रचनात्मकता और विश्लेषणात्मक क्षमता उनके लेखन और शोध में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे विभिन्न विषयों पर लिखते हैं और विभिन्न संगठनों को मीडिया से सम्बंधित विषयों पर परामर्श प्रदान करते हैं।
Discover more from जग वाणी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.